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सीतापुर में कांग्रेस सांसद गिरफ्तार, दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज थी

पुलिस ने उन्हें लोहरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया। परिजनों के अनुसार, सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मसमर्पण करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस पहुंच |

सीतापुर में कांग्रेस सांसद गिरफ्तार, दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज थी
फोटो: Congress, Sitapur,
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सदर विधानसभा क्षेत्र की एक महिला ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने उन्हें लोहरबाग स्थित आवास से गिरफ्तार किया। परिजनों के अनुसार, सांसद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आत्मसमर्पण करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की


सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला पेश किया गया, जिसमें सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा, जबकि पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की। सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने सांसद की याचिका को खारिज कर दिया और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इससे पहले, सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था।

पहले भी नोटिस जारी किए गए थे


25 जनवरी: सांसद को दूसरा नोटिस जारी किया गया था। 
27 जनवरी तक का समय: उन्हें सदर कोतवाली में पेश होकर बयान दर्ज कराने का मौका दिया गया था। 
समयसीमा समाप्त: निर्धारित समय तक सांसद कोतवाली नहीं पहुंचे, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की अदालत से गिरफ्तारी आदेश जारी करवाया गया।