हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
सांसद की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति राजेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला पेश किया गया, जिसमें सांसद की ओर से अधिवक्ता अतुल वर्मा, सोमेश त्रिपाठी और अरविंद वर्मा ने पक्ष रखा, जबकि पीड़िता की ओर से शासकीय अधिवक्ता ने बहस की।
सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने सांसद की याचिका को खारिज कर दिया और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। इससे पहले, सीजेएम न्यायालय ने सोमवार को सांसद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया था।
पहले भी नोटिस जारी किए गए थे
25 जनवरी: सांसद को दूसरा नोटिस जारी किया गया था।
27 जनवरी तक का समय: उन्हें सदर कोतवाली में पेश होकर बयान दर्ज कराने का मौका दिया गया था।
समयसीमा समाप्त: निर्धारित समय तक सांसद कोतवाली नहीं पहुंचे, जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रकाश की अदालत से गिरफ्तारी आदेश जारी करवाया गया।





