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कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाने के आरोपी का मामला खारिज किया, केस बंद करने का आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और कुछ अन्य नेताओं का मजाक उड़ाने के आरोपी पर मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में कोई ठोस |

कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी का मजाक उड़ाने के आरोपी का मामला खारिज किया, केस बंद करने का आदेश
फोटो: Calcutta High Court, Mamata Banerjee
कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी और कुछ अन्य नेताओं का मजाक उड़ाने के आरोपी पर मुकदमा खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस मामले में कोई ठोस और पुख्ता सबूत नहीं है, जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता ने सुनवाई के दौरान केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का बारीकी से निरीक्षण करने के बाद कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथमदृष्टया कोई मामला नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना ठोस सबूत के आरोप पत्र दाखिल करना और केस की सुनवाई को जारी रखना आरोपी के साथ अन्याय होगा और यह उसे उत्पीड़ित करने जैसा साबित हो सकता है। 

 अदालत ने यह भी माना कि अगर केस जारी रखा गया तो आरोपी के खिलाफ कोई ठोस आधार नहीं होने के कारण, मामला साबित होने की संभावना बहुत कम है। इससे पहले, आरोपी ने कोर्ट में यह दलील दी थी कि उसने यूट्यूब पर एक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उसे साजिश का शिकार बनाया गया और उन पर ममता बनर्जी और कुछ अन्य नेताओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगा दिया गया था। आरोपी ने अपनी टिप्पणी को लेकर कहा कि उसकी कोई मंशा नहीं थी, बल्कि वह सिर्फ एक सामान्य बात कर रहे थे और इसे सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए था। कोर्ट ने कहा कि जब इस मामले में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, तो इसे आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है और मामले को खत्म किया जाना चाहिए।

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