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हरियाणा प्राइवेट नौकरी में 75% कोटा में मिली जीत, SC ने हाईकोर्ट के निर्णय को किया ख़ारिज

  • हरियाणा में बीजेपी और जजपा की गठबंधन की सरकार ने हरियाणा वासियों को प्राइवेट सेक्टर नौकरी में 75% कोटा देने के मामले में एक नया मोड़ आया है।  
  • प्राइवेट सेक्टर नौकरी में 75% कोटा नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के निर्णय को ख़ारिज कर दिया है।  
  • पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को 4 हफ्ते में नौकरी में 75% कोटे पर जनहित निर्णय लेकर फैसला करने का बोला है और हरियाणा के लिए ये एक जीत है। 
  • महा याचक तुषार मेहता ने बताया कि आंध्र प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा समेत 4 राज्यों में जारी हैं परंतु आंध्र में कोई रोक नहीं लगाई गई है।  
  • वहीं झारखंड और महाराष्ट्र ने इस आरक्षण मामले में कोर्ट में कोई चुनौती नहीं दी है क्योंकि ये मामला तीसरी और चौथी श्रेणी के पदों की नौकरी के लिए है। 


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