
इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर कोर्ट ने लगाई रोक, ज़ाकिर नायक देता था कट्टरपंथी बयान
- ज़ाकिर नायक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैरकानूनी संगठन घोषित करने की केंद्र की मांग पर UAPA मंच ने नोटिस जारी किया।
- 15 नवंबर को केंद्र सरकार ने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को 5 साल के लिए गैर कानूनी घोषित किया था और इसकी आगामी सुनवाई 28 दिसंबर को होगी।
- जानकारी के अनुसार फाउंडेशन में ऐसी गतिविधियों शामिल थी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता था, संंप्रभुता और धर्मनिरपेक्ष के ढांचे को बदलने की क्षमता है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन.पटेल वाले मंच ने 20 दिसंबर को प्रारंभिक सुनवाई के लिए मामले को उठाया।
- इस संगठन को IRF के नाम से भी जाना जाता है और नाइक ने सैटेलाइट टीवी नेटवर्क, प्रिंट और सोशल मीडिया के द्वारा लाखों लोगों को कट्टरपंथी बयान और भाषण दिए हैं।




























































