
रोज़गार कानून के तहत मिलेंगी नौकरी, इसके लिए हरियाणा का अधिवास प्रमाण-पत्र है जरूरी
- हरियाणा में बेरोजगारी हालत को देखते हुए स्थानीय उम्मीदवार जो नौकरी के लायक हो उसको रोज़गार कानून के तहत नौकरियों में 75% हिस्सेदारी के एक्ट का लाभ मिलेगा।
- इसके लाभ के लिए जो भी व्यक्ति हरियाणा में 5 वर्ष से रह रहे हैं और वह हरियाणा का डोमिसाइल (अधिवास प्रमाण-पत्र) बनवा सकता है, वो इस एक्ट में नौकरी के लिए योग्य माना जाएगा।
- इस एक्ट की तहत कंपनियों को कुल रोज़गार का 75% भाग हरियाणा के युवाओं को देना होगा लेकिन उन्हें छूट है कि वो चाहें तो किसी जिले पर 10% की सीमा तक योग्य युवाओं को लगा सकते है।
- दुष्यंत चौटाला ने प्रैस मीटिंग में कहा कि हमने इंडस्ट्री की बहुत सी एसोसिएशनों और उनके साथ काम कर रहे सगठनों के तालमेल बनाने के लिए कई ऊंच्च स्तरीय मीटिंग्स की और तब जाकर यह एक्ट पास किया है।
- इस एक्ट को जल्द से जल्द अपनाने के लिए एचयूएम पोर्टल पर सभी कंपनी, उद्योगों को 15 जनवरी 2022 तक अपनी सारी जानकारी सबमिट करनी है।
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