
SC ने गुजरात सरकार को लगाई फटकार, कहा- लोगों को कोविड से बचाने की बजाय आग से मार रहे
- सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए उस अधिसूचना पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की अनुमति नहीं है, उनपर कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- सुनवाई के दौरान कोर्ट ने गुजरात में कोरोना के दौरान कई कोविड अस्पतालों में आग लगने के मामले में राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई।
- आग लगने की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा-सरकार का कर्तव्य कोरोना से लोगों को बचाना है, लेकिन यह आग लगाकर मार देना चाहती है।
- दरअसल गुजरात सरकार ने 8 जुलाई को जारी अधिसूचना में कहा था कि जिन अस्पतालों के पास भवन उपयोग की अनुमति नहीं है, उन पर अगले साल मार्च तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
- पीठ में शामिल जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा कि सरकार को ऐसी अवैध इमारतों में अस्पताल चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।




























































