
पत्नी के साथ बलपूर्वक अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाना रेप नहीं- छत्तीसगढ़ HC
- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध को बलात्कार नहीं माना है।
- वकील वाय सी शर्मा ने बताया कि बेमेतरा जिले की एक शिकायतकर्ता पत्नी ने अपने पति पर बलात्कार का आरोप लगाया था।
- पत्नी के आरोप को पति ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक बलात्कार के अलावा अन्य आरोपों में यह प्रकरण जारी रहेगा।
- जस्टिस चंद्रवंशी ने मामले में फैसला सुनाते हुए कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी के साथ बलपूर्वक अथवा उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध या यौन क्रिया को बलात्कार नहीं माना है।
- शर्मा ने बताया कि पत्नी ने ससुराल पक्ष पर दहेज मांगने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए हैं और उन आरोपों में प्रकरण जारी रहेगा।




























































