योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को बिना कारण बताए लिया वापस

  • यूपी सरकार ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 आपराधिक मामलों को वापस ले लिया है। इन मामलों में अधिकतम सजा आजीवन कारावास है। 
  • सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि इन मामलों को बिना कोई कारण बताए वापस ले लिया गया है। केवल यह बताया गया है कि प्रशासन ने पूरी तरह से विचार कर विशेष मामले को वापस लेने का निर्णय लिया है। 
  • सांसदों/ विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के जल्द ट्रायल के मामले में एमिक्स क्यूरी विजय हंसारिया ने ये रिपोर्ट दाखिल की है। 
  • हंसारिया ने कहा कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित जिन 77 मामलों को सीआरपीसी की धारा 321 के तहत वापस ले लिया गया है, इस पर हाईकोर्ट जांच कर सकता है। 
  • दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 10 अगस्त, 2021 को निर्देश दिया था कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना किसी मौजूदा या पूर्व सांसद-विधायक के खिलाफ कोई मुकदमा वापस नहीं लिया जाएगा। 
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