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देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव सरकार की याचिका SC ने की खारिज
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली कांड से जुडी याचिका को खारिज कर दिया है।
- याचिका में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती से संबंधित दो पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था।
- जज डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि वह बंबई हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नही करना चाहती है।
- न्यायालय ने कहा- किन पहलुओं पर जांच होगी यह निर्धारित कर वह सीबीआई से जांच कराने के अदालत के आदेश को कमतर नहीं कर सकता।
- कोर्ट ने कहा कि राज्य को प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए।
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