देशमुख के खिलाफ CBI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उद्धव सरकार की याचिका SC ने की खारिज

  • सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वसूली कांड से जुडी याचिका को खारिज कर दिया है। 
  • याचिका में सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण, तैनाती से संबंधित दो पैराग्राफ हटाने का अनुरोध किया गया था।
  • जज डी वाई चंद्रचूड़ और एम आर शाह की पीठ ने कहा कि वह बंबई हाईकोर्ट के 22 जुलाई के आदेश में हस्तक्षेप नही करना चाहती है।
  • न्यायालय ने कहा- किन पहलुओं पर जांच होगी यह निर्धारित कर वह सीबीआई से जांच कराने के अदालत के आदेश को कमतर नहीं कर सकता।
  • कोर्ट ने कहा कि राज्य को प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए किसी भी जांच के लिए तैयार रहना चाहिए और निष्पक्ष जांच की अनुमति देनी चाहिए। 
यह भी पढ़े: 60 साल की आदिवासी महिला के साथ रेप मामले में पांच गिरफ्तार, आरोपियों में दो नाबालिग