
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को दिया बड़ा झटका, लगा दी फर्लो पर रोक
- रेप मामले में सजा काट रहे आसाराम बापू के बेटे नारायण साई को दो हफ्तों का फर्लो देने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दी है।
- न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने गुजरात सरकार की याचिका पर नारायण साई को नोटिस दिया।
- गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल पीठ ने 24 जून को नारायण साई को फर्लो की मंजूरी दी थी। इससे पहले उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2020 में साई की मां की तबीयत खराब होने के कारण उसे फर्लो दी थी।
- सूरत की एक अदालत ने नारायण को 26 अप्रैल 2019 को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 377, 323, 506-2 और 120-बी के तहत दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सजा सुनायी थी।
- साई को उसकी और उसके पिता आसाराम की पूर्व अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार के मामले में उम्रकैद की सजा सुनायी गयी थी।




























































