दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और 'पॉवरफुल', उपराज्यपाल ने दिया किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर अब और पॉवरफुल हो गए हैं।
उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को 18 अक्तूबर तक राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत किसी को भी हिरासत में लेने का अधिकार दिया है।
दिल्ली के उपराज्यपाल ने यह आदेश ऐसे समय में दिया है जब केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे हैं।
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह नियमित आदेश है और सामान्य तौर पर इसे जारी किया जाता है।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि एनएसए के तहत अधिकारी किसी व्यक्ति को महीनों एहतियातन हिरासत में रख सकते अगर उन्हें लगता है कि वह व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा है।