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असम: हिंदू-सिख-जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के पांच किमी के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध
- असम सरकार ने मवेशियों के वध, उपभोग और परिवहन को विनियमित करने के लिए असम मवेशी संरक्षण बिल-2021 विधानसभा में पेश किया।
- इसके तहत हिंदू, सिख और जैन बहुल इलाकों और धार्मिक स्थलों के पांच किलोमीटर के दायरे में गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाई गई है।
- सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने कहा- नया कानून बनाने और पूर्व के असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1950 को निरस्त करने की आवश्यकता थी।
- कानून किसी व्यक्ति को मवेशियों का वध करने से निषिद्ध करेगा, हालांकि इसके लिए पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाणपत्र होने जरूरी है।
- अधिकारी केवल तभी प्रमाण पत्र जारी करेगा, जब उसकी राय में मवेशी, जोकि गाय नहीं है और उसकी आयु 14 वर्ष से अधिक हो।
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