
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अपने से राशि तय करके कोरोना मृतकों को मुआवजा दे मोदी सरकार
- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वहकोरोना से मौत का शिकार होने वाले सभी लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि दे।
- सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाते हुए यह भी माना कि कोविड से हुई मौतों पर चार लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है।
- हालांकि ये मुआवजा कितना होगा ये खुद सरकार को तय करना होगा, फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने NDMA के अधिकारियों को फटकार भी लगाई।
- सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही NDMA को निर्देश दिया कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे कम से कम मुआवजा दिया जा सके।
- साथ ही कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह कोविड से जुड़े डेथ सर्टिफिकेट को जारी करे, जो सर्टिफिकेट पहले ही जारी हो गए हैं, उनमें सुधार करे।




























































