इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्पेशल मैरिज एक्ट पर फैसला, फौरन हो शादी, नोटिस बोर्ड पर तस्वीर लगाने पर रोक
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर फैसला सुनाया है. जिसमें कहा गया है स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत फौरन शादी हो सकेगी. एक महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी.
कोर्ट ने नोटिस बोर्ड पर फोटो लगाने की पाबंदी खत्म कर दी है. अदालत ने ये आदेश हैबिस कार्प्स एक्ट के तहत सुनावाई करते हुए दिया है.
दरअसल कोर्ट सफ़िया और अभिषेक के शादी के मामले पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लड़की के परिवार वाले उसे पती के पास जाने से रोक रहे थे.
जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि आप लोगों ने स्पेशल मैरिजेस एक्ट के तहत शादी क्यों नहीं की, सफिया ने विस्तार एक्ट के नियम बताए और कहा कि इस एक्ट से हम दोनों को परेशानी हो सकती थी.
जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा इस एक्ट के द्वारा शादी करने वालों की तस्वीर नोटिस पर जभी लगाई जाएगी जब वे खुद ऐसा चाहंगे, वर्ना जोड़े को तुरंत शादी का सार्टिफिकेट दिया जाएं, नोटिस बोर्ड पर फोटो लगना निजता का उल्लघंन हैं.