योगी सरकार ला रही है 'लव जिहाद' पर कानून, जान लीजिए कितने साल की हो सकती है सजा

  • योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने जा रही है. बताया जा रहा है कि धर्मांतरण प्रतिषेध अध्यादेश-2020 जल्द ही आ सकता है.
  • इस कानून के तहत जबरन धर्मांतरण करवाने वालों पर 5 साल और सामूहिक रूप से जबरन धर्मांतरण करवानने वालों पर 10 साल की सख्त सजा हो सकती है.
  • सीएम योगी ने पहले ही संकेत दिया था कि जबरन धर्मांतरण करवाने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा. अब गृह विभाग ने लव जिहाद को लेकर मसौदा तैयार किया है.
  • इस मसौदे में कहा गया है कि यदि लड़की का धर्म परिवर्तन सिर्फ विवाह के लिए हुआ है तो विवाह शून्य घोषित कर दिया जाएगा. यह अपराध गैरजमानती होगा.
  • नाबालिग लड़की, SC-ST समाज की महिला के जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 2 और अधिकतम 7 साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना तय होगा.

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