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उत्तराखंड के CM रावत को भ्रष्टाचार मामले में मिली 'सुप्रीम राहत', CBI जांच पर लगी रोक

  • सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार से जुड़े एक मामले में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को राहत दी है. वहीं सीबीआई जांच संबंधी हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगाई है.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बगैर सीएम का पक्ष जाने ही हाईकोर्ट का आदेश हैरानी भरा है. रावत के वकील ने कहा कि सीएम का पक्ष जाने बिना FIR दर्ज नहीं की जा सकती.
  • इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो पत्रकारों और सीबीआई को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा है. वहीं कोर्ट ने सभी एविडेंस जमा करने के लिए कहा है.
  • बता दें कि हाईकोर्ट ने पत्रकार उमेश शर्मा द्वारा दायर याचिका पर सीएम के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे. वहीं पत्रकार को देशद्रोह के मामले में राहत मिली है.
  • बता दें कि नोटबंदी के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सीएम रावत को 25 लाख देने की बात कही गई थी. इस वीडियो में एक महिला थी जिसे कथित तौर पर सीएम की बहन का आरोप है.

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