
NRC से हटेंगे 'अयोग्य’ लोगों के नाम, आदेश के खिलाफ SC में दायर होंगी नई याचिकाएं
- असम एमआरसी (राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर) से 'अयोग्य लोगों को हटाए जाने' के आदेश के खिलाफ दो स्टेकहोल्डर्स सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालेंगे।
- दरअसल, असम में एनआरसी के कोऑर्डिनेटर हितेश देव सरमा ने अंतिम सूची से अयोग्य लोगों के नाम हटाए जाने का आदेश जारी किया था।
- ऑल असम माइनोरिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि सरमा यह आदेश नहीं दे सकते क्योंकि उनकी नियुक्ति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।
- सरमा ने आदेश में लिखा था कि 'लिस्ट में घोषित विदेशी, संदिग्ध मतदाता, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में अटके नाम और उनके वंशज सहित कई अयोग्य नाम शामिल हैं।'
- बता दें कि, अधिकारियों को यह अधिकार था कि वे एनआरसी लिस्ट जारी करने से पहले गलती से शामिल हुए नाम या बाहर किए गए नामों की जांच करें।




























































