
बिहार चुनाव: प्रत्याशियों के हलफनामे में घोषित और डिजिटल माध्यम से लेन देन की होगी जांच
- चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की बेनामी संपत्ति और डिजिटल माध्यम से लेन देन की जांच करा सकता है।
- चुनाव के खर्च पर नजर रखने वाले विशेष व्यय प्रेक्षक ने जांच की आवश्यकता जताई, शपथपत्र में दर्ज संपत्ति के ब्योरे की जांच आयकर विभाग कर सकती है।
- विशेष व्यय प्रेक्षक ने शराब व बालू माफिया द्वारा लेन-देन से चुनाव प्रभावित करने की आशंका जताते हुए इसपर भी नजर रखने को कहा है।
- आयोग ने राज्यभर के विशेष व्यय प्रेक्षक के साथ बात की प्रेक्षकों ने अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में हुई व्यवस्था की जानकारी व कई सुझाव भी दिए।
- विशेष व्यय प्रेक्षक बीआर बालाकृष्णन ने कहा कि बड़े बड़े ठेकेदारों के माध्यम से राजनेता पैसे का लेन-देन कर सकते हैं, इन पर ध्यान दिया जाए।





























































