
राजस्थान: हॉर्स ट्रेडिंग मामले में एसओजी ने राजद्रोह की धारा हटाई; पायलट की बगावत का कारण खत्म
- एसओजी ने विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग का केस एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफर कर दिया है।
- इसी के साथ ही हॉर्स ट्रेडिंग के इस मामले में से राजद्रोह की धारा भी हटा ली है।
- सचिन पायलट और उनके गुट को एसओजी ने राजद्रोह की धारा के तहत ही नोटिस दिया था।
- पायलट खेमे को जो नोटिस भेजा था, उसमें आईपीसी की धारा 124ए और 120बी का जिक्र था।
- वहीं, शिवसेना ने तंज कसा कि अमित शाह कहीं से भी पॉलिटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं।
Tuesday, 04 August 2020
