हाई कोर्ट की योगी सरकार को फटकार, क्वारंटीन की अवधि पूरी कर चुके जमात के लोगों को तुरंत छोड़ने का दिया आदेश

  • यूपी के क्वारंटीन सेंटरों में तबलीगी जमात के लोगों को जबरन रखने के मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने योगी सरकार को सख्त आदेश दिया है.
  • अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को क्वारंटीन की मियाद पूरी कर चुके और निगेटिव रिपोर्ट वाले सभी लोगों को फौरन छोड़ने का आदेश दिया है.
  • हाई कोर्ट का कहना है कि जबरन क्वारंटीन सेंटर में रखा जाना संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत मिले व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है.
  • कोर्ट ने ऐसे मामलों में मॉनिटरिंग करने के लिए हर जिले में तीन सदस्यीय कमेटी गठित करने का आदेश दिया है, यह कमेटी घर भेजने का प्रबंध करेगी.
  • बता दें, SC के वकील शाद अनवर की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जज शशिकांत गुप्ता और जज सौरभ श्याम की डिविजनरी बेंच ने यह फैसला सुनाया.

    यह भी पढ़ें- नेपाल के फैसले पर मायावती ने जताई चिंता, कहा- गंभीरता से सोचे भारत सरकार