झारखंड : पूर्व सीएम मधु कोड़ा नहीं लड़ सकेंगे चुनाव, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने चुनाव लड़ने के लिए सीबीआई कोर्ट के 2017 के दोषी करार देने के फैसले पर रोक लगाने की याचिका लगाई थी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा पर दोषसिद्धी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और दोषी ठहराए जाने के फैसले को निलंबित करने से उनकी याचिका खारिज कर दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोड़ा को चुनाव लड़ने के योग्य बनाने के लिए दोषी ठहराने पर रोक लगाना उपयुक्त नहीं होगा. अंतिम रूप से बरी होने तक वह चुनाव नहीं लड़ सकते।
न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा व्यापक राय यह है कि अपराधों में शामिल आरोपी लोगों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए. दरअसल सीबीआई कोर्ट के इस फैसले पर कोड़ा ने हाईकोर्ट में अपील की थी.
बता दें, कोड़ा को झारखंड स्थित कोयला ब्लॉकों के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटन में 2017 में भ्रष्टाचार और षडयंत्र का दोषी पाया था.