दिल्ली हिंसा : हाई कोर्ट का आदेश, 11 मार्च तक सुरक्षित रखे जाए हिंसा में मारे गए लोगों के शव

  • दिल्ली में नागरिकता कानून को लेकर भड़की हिंसा में मारे गए लोगों के शवों को दिल्ली हाईकोर्ट ने 11 मार्च तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं.
  • कोर्ट ने सभी शवों के पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी करने के भी निर्देश सभी अस्पतालों को दे दिए हैं, सभी शवों के डीएनए नमूने सुरक्षित रखे जाएंगे.
  • अदालत ने यह फैसला एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, व्यक्ति का रिश्तेदार दंगों के बाद लापता है.
  • दिल्ली हिंसा से जुड़े सभी मामलों को सुनवाई के लिए कोर्ट ने 12 मार्च की तारीख तय की है, इसमें नफरत भरे भाषण, FIR समेंत मामलों पर सुनवाई होगी.
  • बता दें कि दिल्ली हिंसा में मारे गए लोगों की संख्या 50 के पार पहुंच गई है, स्थिति धीरे-धीरे समान्य हो रही है, पुलिस ने 12 सौ लोगों को हिरासत में लिया है.
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