अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती: अजित पवार

  • उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती। 
  • राकांपा नेता पवार पर विदर्भ में हुए सिंचाई घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। 
  • राज्य पुलिस ने पिछले साल उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को बताया था कि पवार के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
  • राज्य में 2014 से पहले कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान सिंचाई मंत्री रहते हुए पवार विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे। 
यह भी पढ़ें -  BJP ने की औरंगाबाद का नाम बदलने की मांग, बॉलीवुड सिंगर ने कहा- सत्ता छिनते ही सर्कस शुरु
  • हलफनामे में कहा गया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति को आरोपी बनाने का आदेश नहीं दे सकतीं। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।