
अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती: अजित पवार
- उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय को बताया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दे सकती।
- राकांपा नेता पवार पर विदर्भ में हुए सिंचाई घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है।
- राज्य पुलिस ने पिछले साल उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ को बताया था कि पवार के खिलाफ कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।
- राज्य में 2014 से पहले कांग्रेस-राकांपा सरकार के दौरान सिंचाई मंत्री रहते हुए पवार विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे।
- हलफनामे में कहा गया कि अदालतें किसी एक व्यक्ति को आरोपी बनाने का आदेश नहीं दे सकतीं। मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी।





























































