
सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत रद्द करने से किया इनकार, सरकार से मांगा जवाब
- यौन उत्पीड़न मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिन्मयानंद की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया.
- वहीं इस मामले को यूपी से दिल्ली शिफ्ट करने की मांग पर अदालत ने चिन्मयानंद, प्रदेश सरकार समेत अन्य से जवाब मांगा है.
- मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कारण स्पष्ट किया था, इसलिए इसमें वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे.
- इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही न्यायाधीश आर.भानुमति ने खुद को केस से अलग कर लिया था और पीड़िता ने भी खुद की जान को खतरा बताया है.
- यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तार आरोपी चिन्मयानंद को आदालत ने जमानत दी थी, जिसके बाद इस फैसले के विरोध में याचिका दायर की गई थी.
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