आजम पर गिरी अदालत की गाज, दिया संपत्ति कुर्क का आदेश

  • अदालत ने सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं.
  • इससे पहले सोमवार को एडीजे-6 की कोर्ट ने आजम खान और उनके परिवार की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
  • अब्दुल्ला के खिलाफ दो-दो जन्म प्रमाणपत्र बनवाने, दो-दो पासपोर्ट बनवाने और दो-दो पैन कार्ड बनवाने के मुकदमे दर्ज हैं.
  • हाल में आजम खान के जौहर ट्रस्ट पर स्टांप शुल्क ना भरने को लेकर राज्य सरकार ने जमीन पर कब्जा जमाने का फैसला लिया है.
  • सपा सांसद की मुसीबत लगातार बढ़ ही रही है और अब कुर्की का आदेश खान के लिए सिरदर्द का कारण बन गई है.

    यह भी पढ़ें- जौहर ट्रस्ट को लेकर बढ़ी आजम की मुश्किलें, जमीन कब्जा करने की तैयारी में सरकार

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