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अब अपराधी नहीं बनेंगे उम्मीदवार, टिकट देने पर पार्टी को बताना होगा कारण
- राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपराधियों को टिकट देने पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है।
- जिसके बाद कोर्ट ने सभी दलों को अपनी वेबसाइट पर सभी उम्मीदवारों की जानकारी साझा करने के निर्देश दिए हैं।
- जानकारी में उम्मीदवार पर दर्ज सभी आपराधिक केस, ट्रायल और उम्मीदवार के चयन का कारण बताना होगा।
- फैसले के अनुसार, पार्टियों को उम्मीदवार घोषित करने के 72 घंटे के भीतर चुनाव आयोग को भी इसकी जानकारी देनी होगी।
- इसी के साथ ही पार्टी को घोषित किए गए उम्मीदवार की जानकारी को स्थानीय अखबारों में भी छपवाना होगा।
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