
नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते सीएम
- गृह मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकारों को CAB 2019 को ना लागू करने का कोई अधिकार नहीं है.
- उन्होंने बताया कि इसे संविधान की 7वीं अनुसूचि के तहत सूचिबद्ध किया गया है. इसलिए राज्य सरकारों के पास इसे अस्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है.
- केंद्रीय कानूनों की सूची में आने वाले किसी भी कानून को लागू करने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती हैं.
- उन्होंने बताया कि यूनियन सूची के 7वें शेड्यूल के तहत 97 चीजें आती हैं, जैसे रक्षा, बाहरी मामले, रेलवे, नागरिकता आदि.
- गृह मंत्रालय का यह बयान उस समय आया, जब पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं करने की बात कही.
 


 
  
 


























































