
नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार नहीं कर सकते सीएम
- गृह मंत्रालय के अनुसार राज्य सरकारों को CAB 2019 को ना लागू करने का कोई अधिकार नहीं है.
- उन्होंने बताया कि इसे संविधान की 7वीं अनुसूचि के तहत सूचिबद्ध किया गया है. इसलिए राज्य सरकारों के पास इसे अस्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है.
- केंद्रीय कानूनों की सूची में आने वाले किसी भी कानून को लागू करने से राज्य सरकार इनकार नहीं कर सकती हैं.
- उन्होंने बताया कि यूनियन सूची के 7वें शेड्यूल के तहत 97 चीजें आती हैं, जैसे रक्षा, बाहरी मामले, रेलवे, नागरिकता आदि.
- गृह मंत्रालय का यह बयान उस समय आया, जब पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरल, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ ने इस कानून को अपने राज्यों में लागू नहीं करने की बात कही.
Saturday, 14 December 2019




























































