हिमाचल विधानसभा का शीत सत्र: विरोध के बीच उद्योगों से जुड़ा बिल पास

  • उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विधेयक 2019 को सदन में पेश किया, जिसमें उद्योगों की स्थापना के लिए अनुमोदनों और निरीक्षणों के छूट देने का प्रावधान है.
  • इस स्थापना बिल पर दोनों पक्षों में नोकझोंक हुई. इसके बाद विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चल गए.
  • लेकिन बाद में यह बिल पारित हो गया.
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  • बिल के तहत, राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि नया उद्योग लगाने को तीन साल तक एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी. 
  • प्रदेश सरकार उद्योगपतियों को राहत देने के लिए पहले ही इस पर अध्यादेश ला चुकी है।