Get Premium
विधवा महिलाओं को हरियाणा सरकार की सौगात!
- हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हरियाणा का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गंभीर दिखाई दे रहा है।
- विधवा महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा जिसमें 25 फीसदी सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी।
- महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि जिन विधवा महिलाओं की आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं।
यह भी पढ़ें: एजेएल प्लॉट अलॉटमेंट: पंचकूला में ईडी की विशेष कोर्ट में हुड्डा हुए पेश- स्कीम के तहत प्रथम वर्ष में एक हजार विधवाओं को ऋण देने का प्रावधान रखा जायेगा और प्रदेश सरकार द्वारा पांच करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
- यह स्कीम बैंकों के माध्यम से लागू की जायेगी, जिसमें बैंक द्वारा ऋण बिना कुछ गिरवी (कोलाट्रोल सिक्योरटी) रखे हुये पात्र महिला को दिया जायेगा।