हरियाणा में विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए हरियाणा का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय गंभीर दिखाई दे रहा है।
विधवा महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए तीन लाख रुपये का ऋण दिया जाएगा जिसमें 25 फीसदी सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी।
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि जिन विधवा महिलाओं की आय तीन लाख रुपये तथा आयु 18 से 55 वर्ष है, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकती हैं।