गहलोत सरकार ने SC/ST आरक्षण से जुड़ा 1990 का आदेश किया निरस्त, लागू की नई व्यवस्था

  • अशोक गहलोत सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला किया है. 
  • सरकार के नए फैसले के बाद अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसी संवर्ग में और संख्या में पदोन्नति के पद होने पर कार्मिक विभाग के 11 सितंबर 2011 के अनुसार आरक्षण देना होगा. 
  • इसके लिए सरकार ने पदोन्नति में आरक्षण लागू करने वाले 29 अक्टूबर 1990 के परिपत्र को निरस्त कर दिया है. 
  • 29 साल पुराने इस परिपत्र के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण उन पदों या प्रवर्गों में लागू नहीं था जिनमें सीधी भर्ती का अंश 75 फीसदी से अधिक था.
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  • सरकार के सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, संभागीय आयुक्त, विभागों के अध्यक्ष और सभी जिला कलेक्टरों को यह परिपत्र जारी किया गया है.