वाहनों के दस्तावेजों को लेकर मोदी सरकार एक्शन में

  • अब वाहनों के दस्तावेजों यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पॉल्यूशन सर्टीफिकेट समेत अन्य को मोबाइल नंबर से लिंक कराना जरूरी हो जाएगा.
     
  • एक अप्रैल 2020 से लागू होगा यह नियम.
     
  • केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इस पर लोगों की राय मांगी है.
     
  • 30 दिन के अंदर यानी 29 दिसंबर तक अपने सुझाव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज सकते हैं.
     
  • केंद्र सरकार और अन्य सरकारी संस्थाओं के पास सभी वाहनों और ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डाटा, मोबाइल नंबर सहित उपलब्ध होगा.

    यह भी पढ़ें: राष्ट्रपति के समक्ष दुष्कर्म के दोषियों कि दया याचिका होगी खारिज!

More videos

See All