नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपनी समीक्षा सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ में ठोस कचरे के प्रबंधन के मुद्दे पर अपने पहले के आदेशों का पालन नहीं करने का गंभीर संज्ञान लिया है.
ट्रिब्यूनल ने चंडीगढ़ नगर निगम को निर्देश दिया है कि वह डड्डूमाजरा में जेपी एसोसिएट्स द्वारा स्थापित प्रसंस्करण संयंत्र परिसर में पड़े हुए बेकार मिश्रित कूड़े को संसाधित करे.
एनजीटी ने कहा कि निगम हर बार तारीख लेने के बावजूद गीला और सूखा कचरा अलग-अलग नहीं दे पा रहा है.
एनजीटी ने कहा कि क्यों न निगम पर एक करोड़ रुपये की पेनल्टी लगा दी जाए लेकिन इस बार एनजीटी ने अंतिम चेतावनी देकर छोड़ दिया है.
एनजीटी ने कहा कि मार्च 2020 तक डंपिंग ग्राउंड से कचरा साफ चाहिए. जबकि निगम ने जो कंपनी हायर की है उसने डंपिंग ग्राउंड को साफ करने के लिए 18 महीने का समय मांगा है.