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Jabalpur High Court Order : हाईकोर्ट से भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी को राहत, सजा पर लगाई रोक

  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विष्णु प्रताप सिंह चौहान की एकलपीठ ने पवई के भाजपा विधायक को राहत देते हुए फिलहाल सजा पर रोक लगा दी है।
  • इसके तहत 7 जनवरी 2020 तक के लिए सजा पर अंतरिम रोक कायम रहेगी।
  • मामला तहसीलदार से मारपीट का था, जिसे लेकर भोपाल की विशेष अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी l
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  • बुधवार को आवेदन पर बहस पूरी होने के बाद सुरक्षित आदेश गुरुवार को जारी किया गया।
  • लोधी ने भोपाल की विशेष अदालत से सुनाई गई दो साल की सजा को चुनौती देकर जमानत का आग्रह किया है।

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