ऑड-ईवन नियम पर हाई कोर्ट में PIL दायर, कल होगी सुनवाई
दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन नियम के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता का कहना है कि ऑड-ईवन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 की भावना के खिलाफ है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि ऑड ईवन का यह नियम संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी), 14 और 15 के खिलाफ है।
हाल ही में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था कि दिल्ली में 4 से 15 नवंबर तक लागू होने वाले ऑड-ईवन स्कीम में सुरक्षा के मद्देनजर महिलाओं को छूट दी जाएगी।
साथ ही ऑड-ईवन के दौरान लोगों को परेशानी से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2 हजार बसों का इंतजाम भी किया है।