80 साल से अधिक उम्र के मतदाता और दिव्यांग डाक मत-पत्र से कर सकेंगे मतदान

  • चुनाव में बुजुर्ग और विशेष रूप से सक्षम (डिफरेंटली एबल्ड) मतदाताओं का मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए सरकार ने कमर कस ली है.
     
  • सरकार ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और डिफरेंटली एबल्ड मतदाताओं को पोस्टल बैलट से वोट डालने की सुविधा दे दी है.
     
  • चुनाव आयोग की सिफारिश पर कानून मंत्रालय ने 22 अक्टूबर को इस फैसले को लागू करने की अधिसूचना जारी की है.

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  • बता दें, अभी सिर्फ सैन्य, अर्ध सैन्य बल के जवानों और विदेशों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के अलावा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को ही डाक मत-पत्र से मताधिकार प्राप्त है.
     
  • 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुपस्थित मतदाताओं में 60.14 प्रतिशत मतदाताओं ने ई-पोस्टल बैलट से मतदान किया था, जबकि 2014 के आम चुनाव में यह सिर्फ चार प्रतिशत रहा था.

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