सरकार ने सरकारी सेवाओं एवं शिक्षण संस्थानों में पांच एकड़ या इससे अधिक कृषि भूमि, एक हजार वर्ग फुट और इससे अधिक के आवासीय फ्लैट के मापदंड़ों को खत्म कर दिया है.
अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 8 लाख रूपये तक को ही पात्र माना जाएगा.