गरीब परिवारों को राहत, अब EWS आरक्षण में केवल 8 लाख से कम आय ही जरूरी, जमीन-जायदाद की बाध्यता हटाई

  • राजस्थान में आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण में अब केवल परिवार की कुल वार्षिक आय (अधिकतम 8 लाख) ही एकमात्र आधार होगी.
     
  • इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों की जटिलता समाप्त होगी. इस निर्णय से ईडब्ल्यूएस आरक्षण के प्रावधानों की जटिलता समाप्त होगी.
     
  • केंद्र सरकार की सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में राज्य के निवासियों के लिए पात्रता मापदण्ड पूर्ववत ही रहेंगे.
     
  • गौरतलब है प्रदेश में राजकीय सेवाओं व शिक्षण संस्थाओं में 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू है.
     
  • पांच एकड़ और इससे अधिक की कृषि भूमि, एक हजार वर्ग फुट और इससे अधिक के आवासीय फ्लैट, अधिसूचित नगरपालिकाओं में सौ वर्ग गज व उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड और अधिसूचित नगरपालिकाओं से भिन्न क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक के आवासीय भूखण्ड के मापदण्डों को समाप्त करने के निर्देश सीएम ने दिए हैं.

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