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BJP के 18 कार्यकर्ताओं को रायगढ़ कोर्ट ने दी सजा, इस जुर्म में थे आरोपी
- छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद पहली बार है, जब किसी राजनीतिक दल के 18 आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है.
- साल 2008 में चक्रधरनगर पुलिस थाना में हंगामा और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने को लेकर, बीजेपी के 18 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.
- इसी मामले में लंबी सुनवाई के बाद रायगढ़ जिला न्यायालय ने सजा सुनाई है, मामले में अपराधियों को कोर्ट ने डेढ़-डेढ़ साल की सजा दी है.
- जब किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल से जुड़े 18 लोगों को एक साथ सजा सुनाई गई है.
- सजा के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है, सभी को जमानत दे दी गई है.