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केंद्र सरकार की कठपुतली बने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से एनआरसी मामले में ज्यादा उम्मीद नहीं
- एनआरसी से बाहर किये गए 19,06, 657 लोगो को अब फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में 120 दिनों के भीतर अपील का वैधानिक प्रावधान किया गया है.
- सरकार के गृह मंत्रालय ने 23 सितंबर 1964 को फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ऑर्डर 1964 जारी किया था.
- परंतु फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल का गठन यदि अन्य ट्रिब्यूनलों की भांति संसद द्वारा कानून बनाकर ही किया जाता तो ज़्यादा अच्छा रहा होता.
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- फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल, जो एक अर्ध न्यायिक संस्था है और वो किसी को बाहरी और विदेशी घोषित करने के फैसले से जुड़ी है, इसका संबंध केवल एनआरसी से नहीं है.
- वहीं सरकार चाहती है कि ट्रिब्यूनल ज़्यादा लोगो को विदेशी घोषित करे.