1966 के बाद से चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का हिस्सा नहीं, सिर्फ राजधानी है : केंद्र
ये सवाल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़़ प्रशासन से किए गए थे.
केंद्र ने जबाब दाखिल करते हुए कहा कि चंडीगढ़ न तो पंजाब का हिस्सा है, न हरियाणा का. यह सिर्फ दोनों की राजधानी है.
केंद्र की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन ने जवाब दाखिल किया. जैन ने कहा 1966 से पहले चंडीगढ़ पंजाब का भाग था लेकिन 1966 में विभाजन के बाद से चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है.
चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी हाईकोर्ट में जबाब दाखिल किया गया.
जैन ने कहा याचिकाकर्ता फूल सिंह का कहना सही है कि चंडीगढ़ प्रशासन का अपना कोई ज्यूडिशियल कैडर नही है. पंजाब और हरियाणा के ज्युडिशियल अधिकारी यहां पर तैनात होते हैं. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी.