उत्तराखंड सरकार को मिला सुप्रीम कोर्ट से झटका

  • पंचायत चुनाव में दो से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों के नामांकन को अयोग्य घोषित करने के फैसले पर उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. 
     
  • प्रदेश सरकार के फैसले पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के स्टे आदेश पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
     
  • कोर्ट ने कहा कि पांच अक्टूबर को होने वाले चुनाव में कोर्ट दखल नहीं देगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता रहे पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया.
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  • उत्तराखंड हाई कोर्ट ने साफ किया था कि इस संशोधन को लागू करने की कट ऑफ डेट 25 जुलाई 2019 होगी. 
     
  • यानि उपयुक्त तारीख के बाद दो से अधिक बच्चे वाले प्रत्याशी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन उससे पहले जिसके तीन बच्चे हैं, वह चुनाव लड़ सकते हैं.

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