इसके बाद दिल्ली,गुजरात,उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का नंबर है जिनका वेतन 3 लाख रुपये प्रतिमाह से ज़्यादा है.
देश के संविधान के आर्टिकल 164 में यह विचार है कि मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है.