'प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल राजद्रोह नहीं'
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को अदालत को बताया कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ महज अपमानजनक शब्द बोलने भर से कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ राजद्रोह का मामला नहीं बनता.
पुलिस ने अपनी कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि यहां तक कि अगर अय्यर ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मेजबानी करने में प्रोटोकॉल तोड़ा होता भी यह भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध नहीं है.
पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वसुंधरा आजाद से कहा, ‘भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ महज अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना भारतीय दंड संहिता की धारा124 ए (राजद्रोह) और धारा153 ए (शत्रुता को बढ़ावा देना) के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता.’ यह भी पढ़ें: टैक्स छूट के फैसले को मोदी ने बताया ऐतिहासिक
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के खिलाफ 2017 में दो याचिकाएं दायर कर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की थी.
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है.