
अंतागढ़ टेपकांड मामले में जोगी पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
- अंतागढ़ टेपकांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है।
- जोगी की अग्रिम जमानत याचिका एडीशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में लगी थी ।
- पिता पुत्र को इस षड्यंत्र में महत्वपूर्ण कड़ी मानते हुए अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई l
- भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला पर कुठाराघात जैसा प्रतीत मानते हुए और पूरा प्रकरण विवेचनाधीन होने के कारण अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई।
- पिता और पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका एडीशनल सेशन जज विवेक कुमार वर्मा की कोर्ट में लगाई गई थी।





























































