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पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में हैं फारूक अब्दुल्ला:केंद्र सरकार
- एमडीएमके के संस्थापक वाइको ने अपनी याचिका में केंद्र और जम्मू-कश्मीर से पूछा कि पू्र्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को अदालत के सामने क्यों नहीं लाया जा रहा है.
- केंद्र ने बताया कि अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में रखा है. बता दें कि इस एक्ट के तहत बिना सुनवाई के दो साल तक किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता है.
- वाइको की याचिका पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और अब इस मामले की अगली तारीख 30 सितंबर तय की है.
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- सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 के खिलाफ और कश्मीर पाबंदियों के खिलाफ कई याचिकाएं हैं, जिस पर सोमवार को सुनवाई होनी है.
- बता दें कि आर्टिकल 370 को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले को फारूक अब्दुल्ला ने असंवैधानिक करार दिया था.