चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, लटकी है गिरफ्तारी की तलवार
आइएनएक्स मीडिया घोटाला मामले में आरोपित पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह कहा कि याचिका में कुछ गलतियां जो थी उनमें सुधार हो चुका है मगर आज सुनवाई नहीं हो सकती है। इसलिए बुधवार को इसे तत्काल सुनवाई के लिए नहीं भेजा जाएगा। जज एनवी रामन ने चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल से कहा यह आज सुनवाई के लिए अब नहीं जा सकती है।। इधर बुधवार की सुबह इडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जिसके बाद उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है।
ताजा जानकारी के अनुसार वकीलों के द्वारा दायर विशेष याचिका (SLP) में कुछ दोष हैं जिसके कारण सुनवाई में देरी हो रही है। इधर, चीफ जस्टिस अभी संविधान पीठ में बैठे हैं और अयोध्या केस में सुनवाई कर रहे हैं। जस्टिस रमना के मना करने के बाद कपिल सिब्बल तुरंत चीफ जस्टिस कोर्ट गए, लेकिन वहां केस मेंशन नहीं किया, बल्कि कोर्ट ने सीधे अयोध्या केस की सुनवाई शुरू कर दी।
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें तगड़ा झटका देते हुए मंगलवार दोपहर उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके चंद मिनट बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। गिरफ्तारी पर तीन दिन की अंतरिम राहत देने की मांग करते हुए कोर्ट में फिर अर्जी लगाई, लेकिन उस पर भी उन्हें राहत नहीं मिली। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम का पक्ष रखने के लिए वकील कपिल सिब्बल, विवेक तनखा और सलमान खुर्शीद मौजूद रहेंगे।
इसके बाद चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल व अन्य तुरंत सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सीजेआई से तत्काल सुनवाई के लिए मेंशनिंग की गुहार लगाई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बुधवार को मेंशनिंग करने का निर्देश दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुनील गौर ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर 25 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था। मंगलवार को उनकी याचिका खारिज कर दी गई।
जस्टिस सुनील गौर ने कहा कि सीबीआई व ईडी दोनों मामलों में उनकी याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इसके बाद चिदंबरम के वकील दयान कृष्णन ने आदेश के अमल पर तीन दिन की रोक लगाने का आग्रह किया। हाई कोर्ट ने इस पर कहा कि वह इस आग्रह पर विचार कर फैसला देगी। करीब चार बजे कोर्ट ने उनका यह आग्रह भी नामंजूर कर दिया। हाई कोर्ट द्वारा कोई भी राहत देने इनकार करने के बाद चिदंबरम ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात कर अगली रणनीति पर विचार किया। कपिल सिब्बल ने बताया कि बुधवार सुबह 10.30 बजे सुप्रीम कोर्ट से राहत पाने के लिए केस की मेंशनिंग की जाएगी।