राम रहीम पर फैसला सुनाने वाले जज जगदीप सिंह करेंगे अब वित्तमंत्री आवास पर आगजनी केस की सुनवाई

रोहतक में वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर जाट आरक्षण के दौरान हुई आगजनी मामले की सुनवाई अब विशेष सीबीआइ जज जगदीप सिंह की कोर्ट में होगी। पहले यह मामला सीबीआइ मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा था। मामले में आरोपितों को सभी दस्तावेज सौंप दिए गए हैं। अब आरोपों पर बहस शुरू हो सकती है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सभी आरोपित कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
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सीबीआइ ने हरियाणा के वित्तमंत्री अभिमन्यु के घर पर फरवरी 2016 में आगजनी, दंगे और डकैती के 51 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर रखा है। सीबीआइ ने सीबीआइ के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में दाखिल चार्जशीट इन आरोपितों पर अंडर सेक्शन 120-बी, 124-ए, 148, 149, 186, 188, 307, 353, 395, 427, 436, 450 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत आरोपपत्र दायर किया था।
रोहतक अर्बन एस्टेट पुलिस थाने में 27 फरवरी 2016 को केस दर्ज किया गया था। मामले को बाद में सरकार ने सीबीआइ को ट्रांसफर कर दिया था। गौरतलब है कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 19 व 20 फरवरी 2016 को रोहतक में वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर पर जमकर लूटपाट व आगजनी हुई थी। उपद्रवियों ने कैप्टन के घर पर लूटपाट के बाद आग लगाई थी। इस दौरान वित्त मंत्री के घर पर सुरक्षा में 5 पुलिसकर्मी तैनात थे।बता दें, जज जगदीप सिंह वही जज हैं जिन्होंने साध्वी यौनशोषण मामले में गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई थी।