शादी की उम्र समान करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस

लड़का और लड़की की शादी की उम्र समान करने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट में दायर की गई याचिका पर केंद्र सरकार, कानून मंत्रालय को नोटिस मिला है. कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि समाज में सोच और औरतों को देखने का नज़रिया दोनों बदल गए हैं, लिहाजा अब उम्र भी समान की जानी चाहिए. महिलाओं को समान हक़ और सम्मान दिए जाने की जरूरत है. याचिकाकर्ता ने कहा कि देश का संविधान हम सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है और शादी के लिए महिला और पुरुष के बीच न्यूनतम उम्र अलग-अलग नहीं की जा सकती. लड़कियों की कम उम्र में शादी होने के कारण उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट जाती है और कई सामाजिक और व्यक्तिगत दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है.

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