संविधान संशोधन की जरूरत नहीं: कानून मंत्री

रामगोपाल यादव ने कानून मंत्री से पूछा कि भारत के संविधान में इस फैसले के बाद अब 29 की जगह 28 राज्य और 7 की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश अब लिखने पड़ेंगे तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन किया जाएगा. इस सवाल का जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि जब 3 प्रदेश बने थे झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तब तीनों अलग-अलग कानून से बने थे. जब इन तीन के बनने के बाद नए प्रदेश बने तो परिशिष्ट में राज्यों की संख्या बढ़ गई, ये जो नए प्रदेश संसद के द्वारा साधारण कानून पारित करने से बने, उसके परिणाम स्वरूप अनुसूची में बदलाव हो गया. अब अनुसूची में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, सेक्शन 3 में यह साफ है.

More videos

See All