बेनामी संपत्ति रखने वालों पर कसेगा शिकंजा, सरकार बनाएगी कानून

 प्रदेश सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों पर शिकंजा कसने जा रही है। इसके लिए सरकार कानून बनाएगी। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बेनामी संपत्ति को जब्त करने के लिए कठोर कानून बनाया जाएगा ताकि प्रदेश में कोई भी भ्रष्टाचारी पनप न सके। बालावाला में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्दी ही बेनामी संपत्ति पर कानून लाकर सभी बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। जब्त बेनामी सम्पत्ति का उपयोग स्कूल, अस्पताल निर्माण जैसे जनहित कार्यो में किया जाएगा। 
गौरतलब है कि वर्ष 2006 में केंद्र सरकार ने बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन एक्ट बनाया था। इसके जरिये बेनामी लेनदेन एक्ट 1988 में संशोधन कर इसे और मजबूत बनाया गया। एक्ट के तहत बेनामी संपत्ति के लेनदेन पर रोक है और बेनामी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम सबको धर्मयुद्ध की तरह लड़ना होगा। किसी भ्रष्टाचारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कोई भी हो या कितना ही रसूखदार क्यों न हो। उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि सरकार अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने वाली, विकास के लिए काम करने वाली तथा भ्रष्टाचार मुक्त हो। आज इस दिशा में सरकार काफी मजबूती से कार्य कर रही है। आज हम पूर्ण विश्वास से कह सकते हैं कि हमारी सरकार पूर्ण भ्रष्टाचार मुक्त है। 
 

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